Kuldeep Chaudhary
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मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) दिखाकर नहीं कर सकेंगे मतदान
आगामी 20 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना है,लेकिन यादि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में मत देने के लिए ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता निम्नलिखित वैक्लपिक फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।