Kuldeep Chaudhary
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मतदान और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के प्रकाशित नहीं होंगे राजनीतिक विज्ञापन
राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और संस्थाओं आदि को विज्ञापन प्रकाशन हेतु लेना होगा एम.सी.एम.सी. कमेटी से प्रमाणन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, संस्थान और व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। यदि राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं तो प्रकाशन के पूर्व राज्य औऱ जिलास्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन औऱ अनुश्रवण समिति (एम.सी.एम.सी.कमेटी ) द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।