मतदान करने के लिए रजिस्टर कैसे करें
मतदाता के रजिस्ट्रेशन की स्थिति
मतदान करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें
- आम मतदाताओं को फ़ॉर्म 6 भरने की ज़रूरत है (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) . यह फ़ॉर्म उन लोगों के लिए भी है, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं या जो किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं
- प्रवासी भारतीय मतदाता को फ़ॉर्म 6A भरने की ज़रूरत है (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फ़ॉर्म 7 भरें (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
- अपनी जानकारी (नाम, फ़ोटो, उम्र, ईपीआईसी नंबर, पता, जन्म की तारीख, रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार, लिंग) में किसी भी तरह के बदलाव के लिए फ़ॉर्म 8 (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
- एक ही निर्वाचन क्षेत्र में घर का पता बदलने पर कृपया फ़ॉर्म 8A भरें. (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक).
कृपया ध्यान दें: अगर मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में घर बदल रहे हों, तो उन्हें फ़ॉर्म 6 (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) भरना होगा. ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया http://ecisveep.nic.in/पर मतदाता गाइड देखें.
समय-सीमा और ज़रूरी तारीखें
उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाता है. यह प्रक्रिया मतदान की तारीख से लगभग 3 हफ़्ते पहले तक जारी रहती है.
मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरी शर्तें
आप मतदाता के तौर पर नाम दर्ज करा सकते हैं अगर:
- आप भारतीय नागरिक हैं.
- मतदाता सूची में संशोधन किए जाने वाले साल की 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो.
- आप निर्वाचन क्षेत्र के उस हिस्से/मतदान क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी हों, जहां आप अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं.
- आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं.
अगर आप ऊपर बताए गईं ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं.
मतदाता बनने के लिए ऑफलाइन कैसे रजिस्टर करें
- आप ऑफ़लाइन भी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए फ़ॉर्म 6.की दो कॉपी भरें. यह फ़ॉर्म आपको निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर के अधिकारियों के दफ़्तर से मुफ़्त में मिल सकता है.
- संबंधित दस्तावेजों की कॉपी के साथ आवेदन को संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- किसी भी तरह की मदद के लिए 1950 नंबर पर कॉल करें. ज़्यादा जानकारी के लिए http://ecisveep.nic.in/पर मतदाता ब्रोशर पढ़ें.
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