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How To Register to Vote

मतदान करने के लिए रजिस्टर कैसे करें

भारत निर्वाचन आयोग ऐसे भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन मतदाता रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है जो निर्धारित तारीख (मतदाता सूची में संशोधन के साल की 1 जनवरी) को 18 साल की आयु-सीमा पूरी कर रहे हैं. नागरिक, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर आम मतदाता के रूप में ऑनलाइन नाम दर्ज कर सकते हैं और फ़ॉर्म 6 भर सकते हैं. रजिस्टर कर चुके मतदाताओं को अपनी नामांकन स्थिति की भी जांच करनी चाहिए.

मतदाता के रजिस्ट्रेशन की स्थिति

आप वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, यह देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं. अगर आपका नाम सूची में शामिल है, तो आप वोट डाल सकते हैं, नहीं तो आपको वोट डालने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी. मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं.

मतदान करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें

  1. आम मतदाताओं को फ़ॉर्म 6 भरने की ज़रूरत है (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) . यह फ़ॉर्म उन लोगों के लिए भी है, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं या जो किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं
  2. प्रवासी भारतीय मतदाता को फ़ॉर्म 6A भरने की ज़रूरत है (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
  3. मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फ़ॉर्म 7 भरें (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
  4. अपनी जानकारी (नाम, फ़ोटो, उम्र, ईपीआईसी नंबर, पता, जन्म की तारीख, रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार, लिंग) में किसी भी तरह के बदलाव के लिए फ़ॉर्म 8 (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
  5. एक ही निर्वाचन क्षेत्र में घर का पता बदलने पर कृपया फ़ॉर्म 8A भरें. (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक).

कृपया ध्यान दें: अगर मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में घर बदल रहे हों, तो उन्हें फ़ॉर्म 6 (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) भरना होगा. ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया http://ecisveep.nic.in/पर मतदाता गाइड देखें.

समय-सीमा और ज़रूरी तारीखें

उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाता है. यह प्रक्रिया मतदान की तारीख से लगभग 3 हफ़्ते पहले तक जारी रहती है.

मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरी शर्तें

आप मतदाता के तौर पर नाम दर्ज करा सकते हैं अगर:

  1. आप भारतीय नागरिक हैं.
  2. मतदाता सूची में संशोधन किए जाने वाले साल की 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो.
  3. आप निर्वाचन क्षेत्र के उस हिस्से/मतदान क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी हों, जहां आप अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं.
  4. आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं.

अगर आप ऊपर बताए गईं ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं.

मतदाता बनने के लिए ऑफलाइन कैसे रजिस्टर करें

  1. आप ऑफ़लाइन भी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए फ़ॉर्म 6.की दो कॉपी भरें. यह फ़ॉर्म आपको निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर के अधिकारियों के दफ़्तर से मुफ़्त में मिल सकता है.
  2. संबंधित दस्तावेजों की कॉपी के साथ आवेदन को संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
  3. किसी भी तरह की मदद के लिए 1950 नंबर पर कॉल करें. ज़्यादा जानकारी के लिए http://ecisveep.nic.in/पर मतदाता ब्रोशर पढ़ें.

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SVEEPSystematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) is a programme of multi interventions through different modes and media designed to educate citizens, electors and voters about the electoral process in order to increase their awareness and participation in the electoral processes. SVEEP is designed according to the socio-economic, cultural and demographic profile of the state as well as the history of electoral participation in previous rounds of elections and learning thereof.   

Election Commission of India..

ECIThe Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering election processes in India. The body administers elections to the Lok SabhaRajya Sabha, State Legislative Assemblies in India, and the offices of the President and Vice President in the country. The Election Commission operates under the authority of Constitution per Article 324, and subsequently enacted Representation of the People Act

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